बढ़ते पॉल्यूशन के बीच डीएम के आदेश पर ईओ ने प्रतिदिन मांगी अभियान की रिपोर्ट
कूड़ा जलाने व निर्माण सामग्री खुले में दिखने पर होगा जुर्माना
मुजफ्फरनगर। दिल्ली एनसीआर के साथ वेस्ट यूपी में वायु प्रदूषण को लेकर लागू ग्रेप स्टेज-4 के नियमों को सख्ती के साथ लागू कराने को डीएम बेहद गंभीर दिखाई दिए। स्कूल बंदी के आदेशों के साथ उन्होंने सभी विभागों को निर्देश जारी करते हुए काम करने को कहा है। ऐसे में जनपद की सभी निकायों को भी ग्रेप स्टेज-4 के नियमों का पालन कराने के लिए निर्देश मिले हैं। इसे लेकर नगर पालिका परिषद् मुजफ्फरनगर में हलचल तेज हो गई है। ईओ पालिका ने ऐसे में नगर स्वास्थ्य अधिकारी व सहायक अभियंता निर्माण को नोटिस जारी करते हुए उन्हें वायु गुणवत्ता प्रबंधन के लिए व्यवस्था का दायित्व सौंपा है। शहर में कूड़ा जलाने व कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए खुले में निर्माण सामग्री डालने पर पालिका प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें उल्लघंन पर जुर्माना लगाकर कार्यवाही की तैयारी है।
मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद डीएम उमेश मिश्रा के निर्देश पर पालिका बढ़ते वायु प्रदूषण की रोकथाम को सक्रिय हो गई है। इसके लिए मुख्य रूप से कूड़ा प्रबंधन और कंस्ट्रक्शन वर्क पर पाबंदी लगाने का काम शुरू करते हुए निर्माण विभाग में कार्यरत ठेकेदारों को नया काम अभी शुरू नहीं करने के नोटिस दिए गए हैं, जो कार्य चल रहे हैं, उनमें भी निर्माण सामग्री को ढककर धूल प्रबंधन करते हुए कार्य करने की हिदायत दी है। इस कड़ी में पालिका ईओ प्रज्ञा सिंह ने डीएम के आदेश के बाद मंगलवार को सहायक अभियंता निर्माण अखण्ड प्रताप सिंह और नगर स्वास्थ्य अधिकारी अतुल कुमार को नोटिस जारी करते हुए उन्हें एनसीआर में ग्रेप द्वारा स्टेज-4 नियम लागू किए जाने के तहत शहरी क्षेत्र में कूड़ा निस्तारण और निर्माण कार्य को लेकर प्रबंधन करने के लिए एनजीटी के साथ सीएक्यूएम के नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए कहा है। एनएसए को निर्देश दिए हैं कि शहर में कहीं पर भी खुले में कूड़ा जलाया नहीं जाना चाहिए। इसके लिए सभी सफाई नायकों के साथ प्रतिदिन अभियान चलाकर सतर्क दृष्टि रखी जाये। वहीं नगर में जहां भी कंस्ट्रक्शन एरिया हैं, प्राइवेट स्तर पर जहां बड़े निर्माण हो रहे हैं या पालिका एवं दूसरे विभागों द्वारा निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं, सभी की सूची बनाने के लिए एई निर्माण को निर्देशित किया है। साथ ही निर्माण विभाग की टीम लगाकर क्षेत्र में रोज भ्रमण करते हुए ऐसे भवन स्वामियों और ठेकेदारों व निर्माण सामग्री बेचने वालों को चिन्हित करने के लिए कहा है, जोकि निर्माण सामग्री को खुले में रखे हुए हैं।
इन्होंने कहा-
ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि ग्रेप द्वारा स्टेज-4 नियम लागू करने के कारण डीएम ने वायु गुणवत्ता प्रबंधन को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश जारी किये हैं, जिन्हें लेकर पालिका स्तर से टीमों को लगाया है। ऐसे में नगर में कूड़ा जलाने व निर्माण सामग्री खुले में रखने पर प्रतिबंध लगाया गया है। यदि कोई ऐसा करते पाया जाता है तो एनजीटी नियमों के तहत उसके खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। बड़ी कंस्ट्रक्शन साइट की सूची बनवाई जा रही है, जो प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को भेजी जायेगी। बोर्ड को पालिका ने एंटी स्मॉग गन उपलब्ध कराई गई है। सुबह शाम पालिका टीमें जेई जलकल के नेतृत्व में भी बंदोबस्त में लगी हैं। ठेकेदारों और भवन स्वामियों को भी चिन्हित कराया जाएगा। े