मीरापुर उपचुनाव मतदान के दिन 13 वैकल्पिक दस्तावेजों से डाल सकेंगे वोट

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मुजफ्फरनगर। मीरांपुर विधानसभा सीट पर आगामी 20 नवम्बर को होने वाले मतदान में मतदाताओं को मतदान करने के लिए किसी तरह से कोई परेशानी न हो इसके लिए चुनाव आयोग ने विशेष सुविधा दी है, ताकि हर कोई लोकतंत्र में अपनी भागीदारी निभा सके। आयोग ने इसके लिए अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए इस चुनाव में 13 दस्तावेज में से कोई भी एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य माना है।
जिला निर्वाचन अधिकारी/डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लिए निर्णय के अनुसार मीरांपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के उप चुनाव के लिए 20 नवम्बर को होने वाले मतदान में प्रतिरूपण को रोकने की दृष्टि से मतदान के समय मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करने को अपना मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। ऐसे में कोई मतदाता, जो अपना फोटो पहचान पत्र किन्हीं कारणों से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी आयोग की सकारात्मक पहल पर मतदान के दौरान ऐसे में अपनी पहचान स्थापित करने के लिए अब अन्य वैकल्पिक व्यवस्था से मतदान कर सकेंगा।
आयोग द्वारा वैकल्पिक दस्तावेजों की जारी सूची
1. आधार कार्ड
2. मनरेगा जॉब कार्ड
3. पैन कार्ड
4. भारतीय पासपोर्ट
5. ड्राईविंग लाइसेंस
6. बैंकों व डाकघरों द्वारा निर्गत फोटोयुक्त पास बुक
7. श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत निर्गत स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड
8. एनपीआर के तहत आरजी आई द्वारा निर्गत स्मार्ट कार्ड
9. फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज
10. केन्द्र, राज्य सरकार के साथ लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के कर्मचारियों को जारी किए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र
11. सांसदों, विधायकों एवं विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र
12. यूनिक डिसएबिलिटी आईडी (यूडीआईडी) कार्ड
13. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार का पहचान पत्र

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