योगी सरकार की पहल पर धड़ाधड़ बंद होते सिनेमाघरों के अब बहुरेंगे दिन, खुलेंगे ताले
कभी शहर में थे 10 सिनेमा हॉल, अब केवल एक संचालित जल्द शुरू हो सकते हैं बाकी 9 पिक्चर हॉल भी, मिलेगी सुविधा
मुजफ्फरनगर। जिले में धड़ाधड़ बंद होते सिनेमाघरों के अब न केवल ताले खुलेंगे, अपितु महानगरों की तरह छोटे शहरों में मल्टीप्लेक्स बनेंगे। सिनेमाघर व मल्टीप्लेक्स निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए योगी सरकार ने इस दिशा में समेकित प्रोत्साहन योजना लागू कर दी है। करीब साढ़े 4 वर्षो के बाद नए सिरे से लागू की गई योजना के तहत न केवल पुराने सिनेमाघरों को चालू करने पर अपितु यूपी में नए सिंगल स्क्रीन सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स निर्माण पर भी अब 100 प्रतिशत तक अनुदान मिलेगा। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सरकार सिनेमाघर या मल्टीप्लेक्स में सोलर सिस्टम लगाने के कुल खर्चे का भी 50 प्रतिशत धन उपलब्ध कराएगी। दरअसल, पूर्व में सिनेमा व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए वर्ष 2017 से लागू प्रोत्साहन योजना मार्च 2020 में खत्म हो गई थी। उसके बाद प्रोत्साहन न मिलने से अब तक यूपी में 800 एकल सिनेमाघर बंद हो चुके हैं।
सहायक आयुक्त राज्य कर (प्रभारी मनोरंजन कर) ने बताया कि यूपी शासन द्वारा प्रदेश में बन्द सिनेमाघरों को पुन: संचालित कराने, संचालित सिनेमाघरों का पुनर्निर्माण, रिमॉडल कराने, मल्टी प्लेक्स विहीन जिलों में मल्टी प्लेक्स खुलवाने व अन्य जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्माण को भविष्य में प्रोत्साहित करने, एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण प्रोत्साहित करने एवं संचालित सिनेमाघरों के उच्चीकरण हेतु समेकित प्रोत्साहन योजना घोषित की गयी है। योजना के अन्तर्गत बन्द पड़े या घाटे में चल रहे छविगृहों को पूर्ण रूप से तोड़कर उसके स्थान पर आधुनिक सुविधाओं से युक्त लघुक्षमता के सिनेमाहॉल सहित व्यवसायिक काम्प्लेक्स बनाने पर सिनेमाघरों को 3 वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के शत प्रतिशत एवं शेष 02 वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 75 प्रतिशत कर के समतुल्य धनराशि अनुदान के रूप में अनुमन्य होगी। वहीं पुराने बन्द पड़े एवं संचालित सिनेमाघरों में भवन की आतंरिक संरचना में परिवर्तन व पुनर्संचालित होने वाले सिनेमाघरों हेतु प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत सिनेमाघर-मल्टीप्लेक्स को प्रथम तीन वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवाकर के 75 प्रतिशत व शेष 02 वर्ष एकत्रित राज्य माल और सेवा कर के 50 प्रतिशत समतुल्य धनराशि अनुदान रूप में अनुमन्य होगी। प्रदेश में बन्द पडेÞ एकल सिनेमाघरों को बिना आन्तरिक संरचना में परिवर्तन किए यथा स्थित पुन: संचालित करने वाले सिनेमाघरों हेतु, व्यावसायिक गति विधियों सहित/रहित न्यूनतम 75 आसन क्षमता के एकल स्क्रीन सिनेमाघरों के निर्माण के लिए भी प्रोत्साहन योजना घोषित की गयी है। इसी प्रकार जिन जनपदों में एक भी मल्टीप्लेक्स निर्मित या संचालित नहीं है, वहां मल्टी प्लेक्स खुलवाने व जिन जनपदों में मल्टीप्लेक्स निर्मित/संचालित है, उन जिलों में नए मल्टीप्लेक्स निर्माण हेतु भी प्रोत्साहन योजना घोषित की। सिनेमा-मल्टीप्लेक्स स्वामी प्रोत्साहन योजना के संबंध में अधिक जानकारी हेतु मनोरंजन कर कार्यालय कलेक्ट्रेट से सम्पर्क कर सकते हैं।