उत्तर प्रदेशमुजफ्फरनगर

नगर पालिका की कटी तहसील से रिकवरी, मचा हड़कंप

प्रदूषण बोर्ड ने लगाई थी 99 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति बोर्ड ने तहसील सदर में भेजी रिकवरी, तहसीलदार ने की जारी

मुजफ्फरनगर। एनजीटी द्वारा बीते दिनों 68 लाख रुपए के भारी जुर्माने का सामना करने वाली पालिका के समक्ष अब एक नई मुसीबत ने सिर में दर्द कर दिया है। नगरीय क्षेत्र में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट न होने के कारण बीते वर्ष प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा अधिरोपित 99 लाख रुपए की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली को पालिका की आरसी जारी कर दी। तहसील सदर से रिकवरी नोटिस पालिका पहुंचने के बाद हड़कंप मचा है।
वर्ष 2011 में सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए पालिका परिषद् ने किदवईनगर में एटूजेड कंपनी के साथ मिलकर प्लांट लगाया था। बाद में प्लांट बंद हो गया, जिससे शहर से निकलने वाले सोलिड वेस्ट को बिना मैनेजमेंट के यहां पर डम्प किया जाने लगा। शिकायत होने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की टीम ने किदवईनगर प्लांट का टीम बनाकर निरीक्षण कराया और इसमें शिकायत को सही पाने के बाद वर्ष 2020 में नगर पालिका परिषद् को पर्यावरणीय क्षति का दोषी पाते हुए 99 लाख रुपये का दंड अधिरोपित करने के साथ कारण बताओ नोटिस दिया गया था। पालिका की ओर से उस वक्त इस नोटिस पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को जवाब नहीं दिया गया। इसके बाद बोर्ड ने एनजीटी के नियमों का उल्लंघन करने पर अधिरोपित 99 लाख रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी थी और उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लखनऊ के मुख्य पर्यावरण अधिकारी वृत्त 3 द्वारा एक सप्ताह में यह राशि जमा कराने के आदेश पालिका प्रशासन को दिए, लेकिन उक्त राशि जमा कराने या इसके खिलाफ अपील को लेकर कोई कदम नहीं उठाये जाने पर प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 99 लाख रुपये क्षतिपूर्ति अर्थदंड के रूप में वसूल करने के लिए तहसील सदर की ओर से पालिका प्रशासन को इस बीच आरसी नोटिस जारी कर दी।

इन्होंने कहा-
चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप ने कहा कि आरसी जारी होने की सूचना उन्हें मिली है, मामला बेहद गंभीर है। इन मामलों के निस्तारण में यदि पालिका स्तर से कोई भी लापरवाही हुई है तो संबंधित के खिलाफ हम कार्यवाही करेंगे। उन्होंने कहा कि हम सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट, लीगेसी वेस्ट निस्तारण को प्रयासरत हैं, मामले में कानूनी सलाह लेकर कार्य करेंगे।

सदर तहसीलदार राधेश्याम गौड ने बताया कि बीते दिनों प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जारी सूचना के तहत नायब तहसीलदार शहर हरेन्द्र कुमार को कार्यवाही के निर्देश दिये थे। शुक्रवार को नायब तहसीलदार ने संग्रह अमीन के साथ पालिका में पहुंचकर आरसी नोटिस रिसीव करा दिया। 15 दिन की समय सीमा के बाद ही अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

पालिका ईओ डॉ. प्रज्ञा सिंह ने बताया कि उक्त प्रकरण मौजूदा बोर्ड गठन से पूर्व का है। आरसी जारी होने की सूचना उन्हें मिली है। मामले से संबंधित पत्रावली तलब की गई है। जानकारी के बाद अग्रिम कार्यवाही के लिए कदम उठाया जायेगा। चेयरपर्सन को भी अवगत करा दिया है।

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