उत्तर प्रदेशमुजफ्फरनगर

कमर्शियल वाहनों के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में पूरी छूट का उठाए लाभ

शासन स्तर पर अब परिवहन विभाग ने बढ़ाए सार्थक कदम

मुजफ्फरनगर। एआरटीओ प्रशासन ने जिले के ऐसे वाहन स्वामियों, जो किन्हीं कारणों से व्यावसायिक वाहनों का बकाया जमा कराने से चूक गए, उनके लिए शासन स्तर से व्यावसायिक वाहनों के विरुद्ध बकाया कर के भुगतान में विलंब पर लगने वाली शास्ति/जुर्माना राशि से छूट प्रदान करने के लिए एकमुश्त समाधान योजना लागू की गई है। उन्होंने बताया कि इस योजना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके व्यावसायिक वाहन के विरुद्ध कर बकाया है और वे कर के भुगतान में विलम्ब पर लगने वाली शास्ति (जुर्माना) में छूट चाहते हैं वह अधिसूचना जारी होने की तिथि से 3 माह के भीतर सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करके और निर्धारित शुल्क जमा कराकर अपना पंजीकरण करा सकते हैं।
एआरटीओ प्रशासन सुशील कुमार मिश्रा ने बताया कि यूपी सरकार की योजना के तहत इस पंजीकरण के बाद बकाया कर पर लगने वाली शास्ति-जुर्माना को अदेय करते हुए बकाया कर धनराशि एकमुश्त जमा करायी जायेगी। पंजीकरण शुल्क की धनराशि हल्के मोटरवाहन (सकल यान भार 7500 किग्रा. तक) के लिए रुपए 200/- तथा शेष प्रवर्ग के वाहनों के लिए रुपए 500/- निर्धारित की गयी है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अन्तर्गत ऐसे वाहन स्वामी जिनके मामले विभिन्न न्यायालयों के समक्ष लम्बित हों या जिनके कर/शास्ति के विरुद्ध अपील-पुनरीक्षण उप परिवहन आयुक्त परिक्षेत्र या उप परिवहन आयुक्त यात्रीकर के समक्ष लम्बित हों, वे भी आवेदन के पात्र होंगे। इसके लिए लाभार्थी को सम्बन्धित जिले के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन के कार्यालय में परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करना होगा। वहीं सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन/कराधान अधिकारी कार्यालय के शासकीय अभिलेख के आधार पर आवेदन का परीक्षण करने के पश्चात अधिसूचना के अधीन अनुवर्ती कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। परिवहन विभाग द्वारा समस्त वाहन स्वामियों से अपील की है कि अपनी कामर्शियल गाड़ियों के बकाया रोड टैक्स पर लगने वाली पेनल्टी में पूरी छूट का लाभ उठाकर अपना बकाया रोड टैक्स तत्काल जमा करें और रोड टैक्स की देनदारी के कारण चेकिंग में वाहन के चालान, सीजर या आरसी वसूली की प्रक्रिया की असुविधा से बचें।

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