मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय नगरीय क्षेत्र की बालिकाओं ने शपथ लेने के साथ ही बाल विवाह एवं इसके दुष्परिणाम विषय पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस दौरान बाल कल्याण समिति सदस्य डॉ. राजीव कुमार द्वारा कार्यशाला में उपस्थित सभी बालिकाओं को बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम-2006 के विषय में विस्तृत जानकारी दी।
कार्यक्रम में जिला समन्वयक बालिका शिक्षा अंकुर कुमार द्वारा बालिकाओं को बाल विवाह के दुष्परिणाम के विषय में अवगत कराया। बाल संरक्षण अधिकारी नीना त्यागी द्वारा बाल विवाह की रोकथाम को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी द्वारा पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक भी किया। उन्होंने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है, जिसमें 02 वर्ष की सजा व 01 लाख रुपए केजुर्माने का प्रावधान है। भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष है। इस दौरान संपन्न कार्यशाला एवं प्रश्नोत्तरी प्रतिभागियों ने कुल 13 प्रतिभागियों को पुरुस्कृत करते हुए उत्साहवर्धन किया। बाल विवाह व इसके दुष्परिणाम विषय पर आयोजित कार्यशाला में वार्डन बबिता शर्मा, अध्यापक ममता शर्मा का विशेष सहयोग रहा। इस दौरान बालिका शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान,संरक्षण एवम स्वावलंबन हेतु जिला बाल सरंक्षण अधिकारी संजय कुमार एवं बाल कल्याण समिति से डॉ. राजीव कुमार द्वारा उक्त जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया।






