मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन के मंच से 10 मिनट में काट देने की धमकी देने वाले राहुल बेदी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की चार धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है यह मुकदमा मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में हुआ है। पुलिस द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया इत्यादि से संज्ञान लेकर यह मुकदमा स्वत: दर्ज किया गया है।
यह मुकदमा बीएस की धारा 196, 299, 353 (2) व 351(2) में दर्ज किया गया है। बीएनएस की इन धाराओ में धर्म, जाति, भाषा, या अन्य बातों के आधार पर विभिन्न धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देने वाले कार्यों, सामाजिक ताने बाने, सद्भाव, सार्वजनिक शांति को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रभावित करने वाले अथवा आपराधिक धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह पर कार्यवाही होती है। इन धाराओं में अपराध साबित होने पर अधिकतम तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।
पुलिस ने बीएनएस की इन चार धाराओं में भारतीय किसान यूनियन (बेदी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि वह भी इस व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर करेंगे।

मुजफ्फरनगर में पेस्टिसाइड विनिर्माता इकाइयों पर छापेमारी, 12 नमूने लिए, मचा हड़कंप
मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। जनपद में किसानों को गुणवत्तायुक्त कीटनाशक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बुधवार को भारत सरकार और राज्य कृषि विभाग की संयुक्त टीम ने जनपद में स्थापित पेस्टिसाइड विनिर्माता इकाइयों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान टीम ने पांच उत्पादन इकाइयों की जांच करते हुए कीटनाशकों के कुल 12 नमूने लिए, जिन्हें जांच के






