मुजफ्फरनगर। भारतीय किसान यूनियन के मंच से 10 मिनट में काट देने की धमकी देने वाले राहुल बेदी के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की चार धाराओं में मुकदमा दर्ज हो गया है यह मुकदमा मुजफ्फरनगर के थाना सिविल लाइन में हुआ है। पुलिस द्वारा विभिन्न समाचार पत्रों, सोशल मीडिया इत्यादि से संज्ञान लेकर यह मुकदमा स्वत: दर्ज किया गया है।
यह मुकदमा बीएस की धारा 196, 299, 353 (2) व 351(2) में दर्ज किया गया है। बीएनएस की इन धाराओ में धर्म, जाति, भाषा, या अन्य बातों के आधार पर विभिन्न धार्मिक, जातीय या क्षेत्रीय समूहों के बीच दुश्मनी या घृणा को बढ़ावा देने वाले कार्यों, सामाजिक ताने बाने, सद्भाव, सार्वजनिक शांति को जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण तरीके से प्रभावित करने वाले अथवा आपराधिक धमकी देने वाले व्यक्ति या समूह पर कार्यवाही होती है। इन धाराओं में अपराध साबित होने पर अधिकतम तीन वर्ष तक की कैद, जुर्माना या दोनों शामिल हो सकते हैं।
पुलिस ने बीएनएस की इन चार धाराओं में भारतीय किसान यूनियन (बेदी) के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल बेदी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कई सामाजिक संगठनों का कहना है कि वह भी इस व्यक्ति के खिलाफ वाद दायर करेंगे।

e-paper 16/06/2026 Muzaffarnagar
Author: Friends Reporter Team Post Views: 23






