नगर में 10 बडे बकायेदारों के खिलाफ हुआ बकाया वसूली अभियान

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मुजफ्फरनगर। पालिका की आय बढ़ाने की दिशा में शुरू कवायदों के बीच नगर में अपने प्रभाव और रसूखों के कारण पालिका टैक्स चुकाने में ना नुकुर करने वालों पर पालिका प्रशासन ने नजर टेढ़ी कर ली है। पालिका टैक्स विभाग ने ऐसे में 50 हजार रुपये से ज्यादा के बकायेदारों को चिन्हित करते हुए उनकी सूची बना ली है। इनमें नगर क्षेत्र के नामचीन हॉस्पिटल, मॉल, व्यवसायिक व आवासीय भवन शामिल किए हैं। इन बड़े बकायेदारों को डिमांड नोटिस भेजने की तैयारी है। पालिका की इस सूची में सबसे बड़ा बकायेदार के रूप में बड़े घराने के मुख्य रोड पर स्थित व्यवसायिक भवन को चिन्हित किया है। भवन पर पालिका टैक्स के रूप में करीब 15 लाख रुपये बकाया चल रहे हैं, इसके साथ 10 बकायेदारों पर ही 28 लाख रुपये से ज्यादा टैक्स शेष है, जो कई वर्षो से पालिका में टैक्स नहीं चुका पा रहे थे।
पालिका अपनी आय बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं, इनमें व्यवसायिक लाइसेंस के दायरे को बढ़ाया है, तो वहीं सीमा विस्तार में मिले नए क्षेत्र में टैक्स निर्धारण प्रक्रिया प्रगति पर है। इसी कड़ी में पालिका के बड़े बकायदारों की खबर लेने की तैयारी हो गई है। पालिका टैक्स विभाग में 50 हजार या इससे अधिक का टैक्स नहीं चुकाने वाले करदाताओं की सूची तैयार कर ली है। सूची में मौ. खालापार, गांधी कालोनी, द्वारकापुरी व केवलपुरी के लोग शामिल हैं। सूत्रों के अनुसार भोपा रोड द्वारकापुरी में संचालित भवन स्वामी पालिका के करदाताओं में सबसे बड़े बकायेदार के रूप में उभरे हंै, जिन पर पालिका के हाउस टैक्स व वाटर टैक्स के रूप में 14 लाख 89 हजार 628 रुपये बकाया हैं। बकायेदारों की सूची में कारोबारी की माता के साथ छोटे भाई पर टैक्स के रूप में बड़ा बकाया हैं। इसके साथ नसीम पुत्र मकसूद अहमद मौ. खालापार पर 4.66 लाख रुपए, शकुन्तला देवी पत्नी सुखवीर सिंह खालापार पर 2,63,214 रुपए, इन्द्रा रानी पत्नी सुभाष चन्द गांधी कालोनी पर 1 लाख 87 हजार रुपए, द्वारकापुरी स्थित ग्रेवाल जनरल हॉस्पिटल प्रा. लि. पर 1, 72,868 रुपए, हनीफ पुत्र बुन्दू दक्षिणी खालापार पर 68,746 रुपए, केवलपुरी की रईसा पत्नी शौकत 63,712 रुपए व पदम सिंह पुत्र करता राम मौ. खालापार पर कुल 71,416 रुपए टैक्स के रूप में बकाया हैं। इनके साथ अन्य बकायेदारों को सूची के बूते वसूली अभियान शुरू करने को कदम बढ़ाए है। इन 10 बकायेदारों से पालिका परिषद् को हाउस और वाटर टैक्स के रूप में 28 लाख 87 हजार 52 रुपये की वसूली करनी है।

इन्होंने कहा-
कर निर्धारण अधिकारी दिनेश यादव ने बताया कि पालिका में टैक्स न चुकाने वाले बकायेदारों की सूची बनाई गई है। 50 हजार से अधिक के करदाताओं की सूचीबद्ध करते हुए आगामी एक दो दिनों में इन्हें टैक्स विभाग की ओर से बकाया वसूली के डिमांड नोटिस जारी किये जा रहे हैं। बकायेदारों द्वारा टैक्स न चुकाने का कारण सहित जवाब देने और बकाया टैक्स राशि का भुगतान करने के लिए 15 दिन का समय दिया जायेगा। इस अवधि में यदि कोई बकायेदार करदाता नोटिस का जवाब नहीं देता और न शेष बकाया राशि जमा कराता है तो उसके खिलाफ पालिका प्रशासन द्वारा कुर्की की कार्यवाही की जायेगी।

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