आनर किलिंग: बहन के हत्यारे छह भाईयों को उम्रकैद

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मुजफ्फरनगर। बुढ़ाना क्षेत्र के अलीपुर अटेरना गांव में दिन दहाडेÞ सरेआम आॅनर किलिंग के बहुचर्चित मामले में तीन सगे और तीन चचेरे भाईयों को मिलाकर छह लोगों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों पर 35-35 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। हमले में घायल प्रेमी पति और उसकी बहन के पक्षद्रोही हो जाने के बावजूद आस्तीन का लहू सीसी टीवी कैमरे के जरिए पुकारा और आरोपियों को सजा सुनाई गई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार गांव की निवासी फरहाना का प्रेम प्रसंग गांव के ही शाहिद के साथ था। परिवार के विरोध के बावजूद उसने शाहिद से निगाह कर लिया था। शादी के करीब ढाई माह बाद जब शाहिद अपनी पत्नी फरहाना और बहन शाइस्ता के साथ गांव में ही दुर्गा ब्यूटी पार्लर के पास से जा रहा था, तभी सामने से आए फरहाना के तीन सगे और तीन चचेरे भाईयों ने उन पर हमला कर दिया। इसमें फरहाना की यह कहते हुए गोली और बल्कटी से हमलाकर हत्या कर दी गई कि उसने उनके परिवार की नाक कटवा दी है। हमले में शाहिद और उसकी बहन शाइस्ता भी घायल हुई। 28 जून 2023 को वादी फरहाना के पति शाहिद पुत्र इदरीश निवासी अलीपुर अटेरना थाना बुढाना द्वारा थाना बुढाना पुलिस को लिखित तहरीर देते हुए बताया कि अभियुक्तगण फरमान पुत्र रहीस, फरमान पुत्र जमशैद, नौमान पुत्र जमशेद, धारा उर्फ सनव्वर पुत्र इशाक, शादाब पुत्र जमशेद, सलमान पुत्र मुनव्वर निवासीगण अलीपुर अटेरना द्वारा उनकी पत्नी फरहाना की गोली मार कर हत्या कर दी गयी है। तहरीर के आधार पर थाना बुढाना पुलिस द्वारा उपरोक्त घटना पर तत्काल कार्यवाही करते हुए फरमान पुत्र रहीस, फरमान पुत्र जमशैद व नौमान पुत्र जमशैद को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्त धारा उर्फ सन्नवर, शादाब व सलमान 14 जुलाई 2023 को न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण कर जेल चले गए थे। थाना बुढाना पुलिस द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए 21 अगस्त 2023 को आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया गया। मामले की सुनवाई न्यायालय फास्ट ट्रैक कोर्ट-3 के पीठासीन अधिकारी कमलापति के समक्ष चली। इसमें शासकीय अधिवöा फौजदारी प्रदीप शर्मा ने 11 गवाह पेश किए। मामले में सुनवाई के दौरान हत्या के चश्मदीद गवाह फरहाना का पति शाहिद और उसकी बहन शाइस्ता पक्षद्रोही हो गई। इसके बावजूद पुलिस को मौके से लगी हत्या की सीसी टीवी फुटेज ने आस्तीन के लहू ने खुलकर अदालत में गवाही दी। अदालत ने मृतका फरहाना के सगे भाई फरमान, नौमान और शादाब पुत्रगण जमशेद, उसके चचेरे भाईयों फरमान पुत्र रहीस, धारा उर्फ सनव्वर पुत्र इशाक, सलमान पुत्र मनव्वर निवासीगण अलीपुर अटेरना थाना बुढाना को धारा 147,148,149,302 भादवि में आजीवन कारावास 35-35 हजार रुपये के अर्थदण्ड सजा सुनाई। आरोपी फरमान पुत्र जमशैद उपरोक्त को धारा 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम में तीन वर्ष कारावास व 3,000 रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी है।

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