कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, टीम ने पकड़ा नकली कीटनाशक, पोटाश जिंक का भारी जखीरा

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मुजफ्फरनगर। कृषि विभाग की जनपद में शुरू छापेमारी के बीच रविवार को टीम ने नकली कीटनाशक के साथ ही नकली पोटाश व नकली जिÞंक ब्रांडेड पैकिंग में इफ्को आईपीएल जुबिलेंट एवं दयाल जैसी कंपनी की पैकिंग में बड़ा जखीरा पकड़ा है। उक्त प्रतिष्ठान पर हापुड़ से बड़ी संख्या में पैकिंग बैग मंगाकर यह कारोबार किया जा रहा था। विभागीय अधिकारियों ने दावा किया है कि इन पैकिंग बैगों में नमक व गेरू से पोटाश बनाने के साथ मक्का का हाइब्रिड बीज भी पैक किया जा रहा था। कृषि विभाग दोषियों पर एफआईआर की तैयारी में जुटा है।
कृषि विभाग की टीम ने जिला कृषि अधिकारी राहुल तेवतिया के नेतृत्व में रुड़की रोड स्थित गोदाम पर छापा मारा, जहां टीम को दो सिलाई मशीन उर्वरक बैग सिलने, 9 रोल धागे, 27 बैग आईपीएल ब्रांड एमओपी 60 प्रतिशत के सिले हुए, 19 बैग दयाल ब्रांड जिंक 33 प्रतिशत (5 किग्रा पैकिंग), 29 बैग 40 किग्रा पैकिंग पाईनियर ब्रांड पी-1899 सीड (मक्का), 405 बैग दानेदार उर्वरक जैसे प्लेन बैग 50 किग्रा, 200 बैग प्लेन आईपीएल कम्पनी डीएपी ब्रांड के खाली, 28 बैग रामबाण ब्रांड एसएसपी जुबिलेन्ट कम्पनी के खाली, 100 बैग इफ्को कम्पनी डीएपी ब्रांड खाली, 34 बैग आइपीएल कम्पनी एमओपी ब्रांड के खाली, 37 बैग कच्चा माल जिंक पाऊडर जैसे सीमेंट बैग की पैकिंग, 2 बैग लाल रंग पैकिंग, 2 छाब्बे लोहे के, एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, 3 बेलचे, 3 फावडेÞ, एक झरना, दयाल पैकिंग का 50 किग्रा पैकिंग में 5 किग्रा पैकिंग के खाली बैग से भरा बंडल और 49 बड़े बैग खाली दयाल कम्पनी 50 किग्रा (मोनो जिंक) संदिग्ध उर्वरक व अन्य सामग्री पैकिंग आदि उपलब्ध मिली, जबकि वहां पर उपस्थित व्यक्ति के पास मौके पर कोई भी उर्वरक विनिर्माण व बिक्री की अनुमति नहीं मिली। कृषि विभाग की टीम ने संदिग्ध मिले उर्वरक के नमूने जिंक मोनो हाईड्रेड, दयाल कम्पनी अंकित बैग व एमओपी, आईपीएल कम्पनी अंकित बैग व एक नमूना मक्का (पी-1899) का पाईनियर ब्रांड अंकित पैकिंग से ग्रहित करते हुए प्रयोगशाला को भेजा गया, वहीं पैकिग व अन्य सामग्री को सील करते हुए अमित कुमार उर्फ अमित निवासी 421 ग्राम कूकड़ा के समक्ष गवाह सुपुर्दगी में मय चाबी सील कर दिया गया। उक्त प्रकरण में विभागीय अधिकारियों ने डीएम समेत अन्य अधिकारियों को जानकारी देते हुए कूकड़ा निवासी अमित कुमार उर्फ अमित एवं संलिप्त अन्य अज्ञात व्यक्तियों के विरूद्ध आववश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत 3/7 के साथ धोखाधड़ी व कापी राईट एक्ट के अन्तर्गत सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना प्राथमिकी दर्ज करने की तैयारी शुरू कर दी गई है।

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