मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के वाहन स्वामियों को पुराने वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग के अनुसार एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद मुजफ्फरनगर में 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके डीजल चालित तथा 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेट्रोल चालित वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन), मुजफ्फरनगर की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि जिन वाहनों की निर्धारित आयु सीमा पूरी हो चुकी है, ऐसे वाहनों का तत्काल संचालन बंद कर अपने पुराने वाहन को पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा (RVSF) पर ले जाकर स्क्रैप कराया जाए।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मुजफ्फरनगर ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित आयु सीमा से अधिक पुराने वाहनों का संचालन किए जाने पर उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जा सकती है। ऐसे वाहनों को सड़क पर चलाने के बजाय अधिकृत स्क्रैपिंग सेंटर पर भेजने की सलाह दी गई है। परिवहन विभाग के मुताबिक पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने से वाहन स्वामियों को उनके वाहन का उचित मूल्य एवं अन्य लाभ प्राप्त हो सकते हैं। इससे वाहन स्वामियों को आर्थिक नुकसान से बचने में मदद मिलेगी तथा पुराने वाहनों को सड़क से हटाने में भी योगदान मिलेगा। विभाग ने वाहन स्वामियों से अपील की है कि वे अपने वाहनों की निर्धारित आयु सीमा की जांच कर लें और यदि वाहन निर्धारित अवधि पूरी कर चुका है तो उसे सड़क पर संचालित न करें। इसके बजाय अधिकृत RVSF (Registered Vehicle Scrapping Facility) के माध्यम से वाहन स्क्रैप कराएं।
पीड़ित परिवार से मिला संयुक्त वैश्य अग्रवाल महासभा का प्रतिनिधिमंडल
मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। जन्माष्टमी के दिन छपार क्षेत्र के गांव में राधा की वेशभूषा में सजी बालिका के साथ हुई घटना के बाद संयुक्त वैश्य अग्रवाल महासभा, जनपद मुजफ्फरनगर का प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने गांव पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल ने परिवार से मुलाकात कर घटना की जानकारी ली और उन्हें हरसंभव सहयोग का भरोसा दिलाया। महासभा के






