परिवहन विभाग की ओर से वाहन स्वामियों को अंतिम मौका

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मुजफ्फरनगर। प्रदेश में वाहन स्वामियों के लिए योगी सरकार की ओर से शुरू एकमुश्त समाधान योजना अब अपने अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर है। परिवहन विभाग की ओर से शुरू इस योजना मेेंं वाहन स्वामियों को बड़ा लाभ मिलेगा, जिसमें बकायेदार वर्षों से बकाया अपना टैक्स 100 फीसद जुर्माने की छूट के साथ ही जमा कर सकेंगे। वाहन स्वामियों की सुविधा के लिए परिवहन विभाग ओटीएस लागू करने के साथ ही राहत देने में जुटा है।
जनपद मुजफ्फरनगर में इस कड़ी में परिवहन विभाग की ओर से तमाम वाहन स्वामियों के हित में एकमुश्त समाधान योजना लागू की है। परिवहन विभाग की तरफ से वाहन स्वामियों को टैक्स की पेनाल्टी में छूट दिए जाने के साथ ही उन्हें अपना टैक्स जमा करने में आसानी होगी। जुलाई, 2022 में परिवहन विभाग ने पहली बार एकमुश्त समाधान योजना लागू की थी, जिसमें 1000 रुपए जमा करके ओटीएस योजना का लाभ लेने के लिए वाहन स्वामियों का पंजीकरण हुआ था। इस योजना के तहत अप्रैल 2020 या उससे पूर्व जो भी वाहन एआरटीओ कार्यालय में पंजीकृत थे और उन पर अगर टैक्स बकाया था तो सभी वाहनों को जुर्माने में 100 फीसदी छूट दी गई थी। इसके अलावा 21 दिन के अंदर बकाया टैक्स की पहली किस्त का 50 फीसद, दूसरी किस्त 28 दिन के अंदर 25 फीसद व तीसरी किश्त 35 दिन के अंदर 25 फीसद जमा करने का प्रावधान किया था। वाहन स्वामी 30 दिन में एकमुश्त भी पूरी धनराशि जमा कर सकते थे। इसका भी विकल्प दिया गया था। हालांकि समय के अंदर टैक्स जमा न करने पर 50 रुपए प्रति दिन की दर से जुर्माने का प्रावधान था। विभागीय अधिकारियों की माने तो प्रदेश में तमाम ऐसे टैक्स बकायेदार, जिन्हें विभाग की और से बार-बार टैक्स चुकाने के लिए नोटिस भेजा गया, लेकिन उन्होंने टैक्स जमा नहीं किया। एकमुश्त समाधान योजना में ऐसे टैक्स बकायेदारों के लिए अपना टैक्स 100% जुर्माने की छूट के साथ ही जमा करने का विकल्प है। ऐसे तमाम बकायदार अपना टैक्स चुकाएंगे तो शत-प्रतिशत पेनाल्टी में छूट पाएंगे, जिससे उन्हें काफी लाभ होगा।

इन्होंने कहा-
एआरटीओ प्रशासन अजय मिश्रा ने बताया कि शासन स्तर से वाहन स्वामियों को बकाए में शत प्रतिशत छूट देने के लिए शुरू एकमुश्त समाधान योजना के मात्र कुछ दिन शेष रह गए, ऐसे में परेशानी से बचने के लिए वाहन स्वामी परिवहन विभाग की उक्त योजना का लाभ उठा सकते ेहैं। उन्होंने कहा कि टैक्स की पेनाल्टी में छूट का लाभ पाने के लिए देरी घातक साबित हो सकती है, ऐसे में समय रहते परिवहन विभाग कार्यालय में पहुंच अपने वाहनों के बकाया को जमा कर योजना का लाभ उठाएं।

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