मुजफ्फरनगर। कर निर्धारण अधिकारी दिनेश कुमार यादव ने मै. इम्पैक्ट आउट डोर विज्ञापन एजेंसी की प्रोपराइटर को भेजे गए कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए स्पष्टीकरण मांगा है। साथ ही पूर्व में मिली शिकायत के आधार पर पालिका सभासदों के द्वारा अवैध रूप से होर्डिंग लगाने से रोकने के बावजूद जबरन होर्डिंग लगाने को हठधर्मी मानते हुए कार्यवाही की चेतावनी दी है। एजेंसी को भेजे गए नोटिस में कर निर्धारण अधिकारी ने स्पष्ट किया कि इस मामले की जानकारी मिलने पर भेजे गए पत्र के बावजूद आपके द्वारा अवैध रूप से होर्डिंग लगा पाया गया। उन्होंने एजेंसी को एक सप्ताह का समय देते हुए चेताया कि यदि संतोषजनक उत्तर प्राप्त नहीं हुआ तो पूर्व में आपको दी गई 9 होर्डिंग्स व एक यूनीपोल की स्वीकृति को निरस्त करने के साथ आपकी विज्ञापन एजेंसी को पालिका की काली सूची में डाले जाने पर विचार किया जा सकता है। ऐसे में भविष्य में एजेंसी फिर होर्डिंग संबंधी कोई भी कार्य यूपी की नगरपालिका या नगर निगम में नहीं कर पाऐंगे।






