हरिद्वार (रिपोर्टर)। करीब नौ साल पहले चरस के साथ पकड़े गए मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 28 मई 2017 ज्वालापुर कोतवाली के एसआई नरेंद्र सिंह क्षेत्र में शांति व्यवस्था व संदिग्धों की तलाश में रामदेव पुलिया पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी देश रक्षक चौराहे की ओर से एक व्यक्ति बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस कर्मियों के रोकने का इशारा करने पर वह सकपका कर मोटरसाइकल मोड़ने का प्रयास करने लगा था। पुलिस कर्मियों ने मौके पर उसे पकड़ लिया था और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें गुलाबी रंग की पन्नी में से 740 ग्राम चरस बरामद हुई थी।पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अरविंद पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना पथरी बताया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी अरविंद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। साथ ही, फोरेंसिक जांच में भी आरोपी अरविंद से बरामद माल चरस होने की पुष्टि हुई थी।

इफको द्वारा सहकारिता विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिया प्रशिक्षण
मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। इफको द्वारा जिला सहकारी बैंक मुजफ्फरनगर सभागार में सहकारिता सप्ताह के अंतर्गत एक सहकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष ठाकुर रामनाथ सिंह ने कृषि को आत्मनिर्भर बनाने एवं सहकार से समृद्धि लाने कम लागत में लाभकारी खेती बनाने का आह्वान किया। साथ






