रिकवरी आदेश किया बीएसए ने जारी, होगी कार्रवाई

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मुजफ्फरनगर। जनपद के ग्राम दीदाहेडी स्थित प्राथमिक विद्यालय में मिड-डे-मील और निर्माण कार्यों में हुए घोटाले को लेकर प्रधानाध्यापक प्रदीप शर्मा के खिलाफ रिकवरी के आदेश बीएसए ने जारी कर दिए हैं। घोटाले की जांच में आरोपी पाए जाने के बाद भी प्रधानाध्यापक ने गबन की गई रकम विभाग में जमा नहीं कराई थी, जिसके बाद रिकवरी के आदेश जारी करते हुए तय प्रधानाध्यापक से प्रति महीने 20 हजार रुपए की वसूली की जाएगी।
जनपद में करीब दो वर्ष पूर्व जर्जर भवन की निलामी हुई थी, जिसके बाद परिषदीय विद्यालयों में नए भवनों का निर्माण कार्य हुए थे। इसी प्रक्रिया में चरथावल क्षेत्र के गांव दीदाहेड़ी स्थित प्राथमिक विद्यालयों में भी निर्माण कार्य कराया गया था। निर्माण कार्य के दौरान प्रधान व ग्रामीणों ने विद्यालय में तैनात प्रधानाध्यापक पर घोटाला करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद शिक्षक की जांच शुरू हुई थी। बीईओ को इस मामले की जांच सौंपी गई थी, जिसमें आरोप सही मिले, जिसमें निर्माण कार्य के साथ मिड-डे-मील में भी घोटाला पकड़ा गया। प्रधानाध्यापक प्रदीप शर्मा द्वारा करीब 4.32 लाख रुपए का घोटाला सामने आया था। इसकी रिपोर्ट तत्कालीन बीएसए को दी गई थी। उस दौरान प्रधानाध्यापक प्रदीप शर्मा को सस्पेंड कर दिया गया था और घोटाले की धनराशि जमा करने के आदेश भी हुए थे। धनराशि जमा नहीं करने पर बीएसए संदीप कुमार ने दोबारा नोटिस दिया, लेकिन उक्त प्रधानाध्यापक द्वारा कोई जवाब नहीं देने पर वसूली के आदेश जारी किए गए हैं। आरोपी से प्रति महीने 20 हजार रुपये की वसूली की जाएगी। यह वसूली अगस्त से ही शुरू होगी।

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