मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। राजेंद्र सैनी हत्याकांड में 8 साल बाद फैसला आ गया। कोर्ट ने दो दोषियों को मृत्युदंड की सजा सुनाई है।
अभियोजन के अनुसार, मामला वर्ष 2018 का है, जब मीरापुर थाना क्षेत्र के खेड़ी गांव के जंगल में एक युवक का जला हुआ शव बरामद हुआ था। बाद में उसकी पहचान ककरौली निवासी 26 वर्षीय राजेंद्र सैनी के रूप में हुई। जांच में सामने आया कि अवैध संबंधों के शक में राजेंद्र की हत्या की गई थी। उक्त मामले में आरोपियों ने चार जून 2018 को राजेंद्र सैनी को बाइक पर बैठाकर अपने साथ ले गए, उसे शराब पिलाई और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। वारदात को छिपाने के लिए शव को जंगल में ले जाकर जला दिया गया था।
बाद में पुलिस ने मामले में वीरसैन, गजेंद्र उर्फ गीलू और राम किरण उर्फ सावन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। ट्रायल के दौरान मुख्य आरोपी वीरसैन की मृत्यु हो गई, जबकि अन्य दो आरोपियों के खिलाफ मुकदमा जारी रहा। आठ साल तक चले इस चर्चित मुकदमे में अदालत के फैसले को पीड़ित परिवार के लिए बड़ी न्यायिक राहत माना जा रहा है।







