मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। डीएम के निर्देश पर डॉ. राजीव कुमार द्वारा बाल विवाह मुक्त मुजफ्फरनगर के अंतर्गत जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान डा. राजीव कुमार द्वारा बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी एवं पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112, महिला हेल्पलाइन नंबर 181 चाइल्ड हेल्प लाइन नम्बर 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया।
डॉ. राजीव कुमार ने बताया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 02 वर्ष की सजा व 01 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष है। इस दौरान प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग करने वाले विद्यार्थियों देव, अदिति, दीपशिखा,पलक, अनन्या, निशु, अनुराग व सूर्यांश को उपहार भेंट कर उनका उत्साहवर्धन किया। बाल विवाह मुक्त मुजफ्फरनगर, जन जागरूकता अभियान में पब्लिक स्कूल नगर के प्रधानाचार्य कुलदीप सिवाच, प्रबंधक मीनू, अध्यापकों डेजी, स्वाति, पिंकी, उषा व सीमा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

अधिकारों और राजनीतिक भागीदारी के लिए संगठित होकर संघर्ष करना होगा-धर्मपाल सिंह
हरिद्वार (रिपोर्टर)। ओबीसी समाज बैठक का आयोजन न्यू हरिद्वार स्थित सैन धर्मशाला में किया गया। बैठक की अध्यक्षता जाट समाज के अध्यक्ष चौधरी विनोद मलिक एवं संचालन सैन धर्मशाला के महामंत्री धर्मपाल सिंह ने किया। बैठक को संबोधित करते धर्मपाल सिंह ने कहा कि अपने अधिकारों के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग को संगठित होकर संघर्ष






