मुजफ्फरनगर। जिले की सभी आबकारी दुकानें यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं मॉडल शॉप के फुटकर तथा थोक दुकानें सुरक्षा कारणों से 14 मार्च को सायं 5 बजे तक बन्द रखी जाएगी।
मंगलवार को इस संबंध में डीएम उमेश मिश्रा ने बताया कि जनपद मुजफ्फरनगर में होली यानि रंग का पर्व शुक्रवार 14 मार्च का मनाया जायेगा। उन्होंने बताया कि ऐसे में जिले में शांति व्यवस्था के हित में, मैं उमेश मिश्रा, जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर आबकारी अधिनियम की धारा-59 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जनपद की समस्त आबकारी दुकानें यथा देशी शराब, विदेशी मदिरा, बियर एवं मॉडल शॉप के फुटकर अनुज्ञापनों तथा थोक अनुज्ञापनों यथा सीएल-2, एफएल-2/2 बी, भांग की थोक एवं फुटकर अनुज्ञापनों, एफएल-6/7 बार अनुज्ञापन तथा एफएल 16/17 अनुज्ञापन एफएल-39/40/41 एवं एमए-2 एवं 04 अनुज्ञापनों को 14 मार्च को सायं 5 बजे तक बन्द रखने का आदेश देता हूँ। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस बंदी के लिए अनुज्ञापियों को किसी भी प्रकार का प्रतिफल देय नहीं होगा।







