हरिद्वार (रिपोर्टर)। करीब नौ साल पहले चरस के साथ पकड़े गए मामले में विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह ने आरोपी को दोषी करार दिया है। विचारण कोर्ट ने उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि जमा न करने पर उसे दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 28 मई 2017 ज्वालापुर कोतवाली के एसआई नरेंद्र सिंह क्षेत्र में शांति व्यवस्था व संदिग्धों की तलाश में रामदेव पुलिया पर ड्यूटी कर रहे थे। तभी देश रक्षक चौराहे की ओर से एक व्यक्ति बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल पर आता हुआ दिखाई दिया था। पुलिस कर्मियों के रोकने का इशारा करने पर वह सकपका कर मोटरसाइकल मोड़ने का प्रयास करने लगा था। पुलिस कर्मियों ने मौके पर उसे पकड़ लिया था और उसकी तलाशी लेने पर उसके पास प्लास्टिक का डिब्बा जिसमें गुलाबी रंग की पन्नी में से 740 ग्राम चरस बरामद हुई थी।पूछताछ करने पर उसने अपना नाम अरविंद पुत्र अतर सिंह निवासी ग्राम बादशाहपुर थाना पथरी बताया था। पुलिस ने पकड़े गए आरोपी अरविंद के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में केस दर्ज जेल भेजा था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। अभियोजन पक्ष ने साक्ष्य में छह गवाह पेश किए। साथ ही, फोरेंसिक जांच में भी आरोपी अरविंद से बरामद माल चरस होने की पुष्टि हुई थी।

श्रीबालाजी धाम मंदिर में सुंदरकांड पाठ के 25 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित
मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। जनपद के श्रीबालाजी धाम मंदिर सेवा समिति के सानिध्य में आयोजित कार्यक्रम में बालाजी महाराज के भक्तों ने श्रद्धा और भक्ति के साथ सुंदरकांड का संगीतमय पाठ किया। इसके साथ ही श्रीराम मंदिर परिसर में भजन-कीर्तन का आयोजन हुआ, जिसमें श्रद्धालु भक्ति में सराबोर नजर आए। श्री बालाजी धाम मंदिर सेवा समिति द्वारा






