मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। उप कीडाधिकारी भूपेंद्र सिंह ने बताया कि जनपद में संचालित कराये जा रहे अपंजीकृत और जिम संचालकों को जिला प्रश्वसन एवं खेल विभाग की ओर से सूचित किया जाता है कि उत्तर प्रदेश शासन के जारी दिशा निर्देश के अनुरूप सभी स्वीमिंगपूल एवं जिम संचालक जिला खेल कार्यालय से आवेदन फार्म प्राप्त कर आक्यक औपचारिकताएं पूरी करते हुए अपना आवेदन कार्यालय में आगामी 30 अप्रैल 2026 से पूर्व जमा कराना होगा। सम्बन्धित संस्थान की इस कार्यालय द्वारा गठित समिति द्वारा जाँच के बाद एनओसी प्रमाण पत्र इस कार्यालय द्वारा जारी किया जायेगा। उक्त तिथि के पश्चात बिना पंजीकरण पूल एवं जिम सचालित होते हुई मिली तो उनके खिलाफ नियमों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने लगाया फॉर्म-7 के दुरुपयोग का आरोप
हरिद्वार (रिपोर्टर)। हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत ने मतदाता सूची से नाम काटने के लिए फॉर्म-7 के कथित दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तरह उत्तराखंड में भी फॉर्म-7 का दुरुपयोग कर वैध मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाने की साजिश की जा रही है। प्रेस






