थप्पड़ प्रकरण: अब बदलेगा पीड़ित छात्र का स्कूल, कोर्ट ने दिए निर्देश

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मुजफ्फरनगर। जनपद के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल में हुए थप्पड़ प्रकरण को लेकर गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस बीच पीड़ित छात्र की वर्तमान स्थिति को लेकर बीईओ ने रिपोर्ट कोर्ट में दी। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित छात्र के घर और शहर के शारदेन स्कूल की दूरी अधिक होने के चलते आरटीई के तहत शिक्षा विभाग को छात्र का आसपास के सबसे बेहतर स्कूल में प्रवेश कराने के निर्देश दिए। नए सत्र में छात्र को प्रवेश कराने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने विद्यालयों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। कोर्ट में सुनवाई की अगली तिथि तीन फरवरी लगाई गई है।
मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव खुब्बापुर में स्थित नेहा पब्लिक स्कूल की प्रधानाचार्या द्वारा बीते वर्ष स्कूल में वहां पढ़ने वाले छात्र को अन्य छात्रों से थप्पड़ लगवाए थे। इस बीच में छात्र को लेकर टिप्पणी भी की गई थी, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर उस वक्त वायरल होने के बाद मामला बढ़ जाने के बाद यह मुद्दा विदेशों तक छाया रहा। इस चर्चित मामले में पूर्व प्रधानमंत्री के पौत्र ने सुप्रीम कोर्ट में रिट दाखिल की थी, जिसके बाद कोर्ट ने मामले में संज्ञान लिया। विशेषज्ञों ने टीम ने पहुंचकर पीड़ित छात्र के साथ स्कूल के अन्य छात्रों की कई दिन तक काउंसलिंग की। वहीं कोर्ट के संज्ञान के बाद छात्र का दाखिला नगर के सीबीएसई स्कूल शारदेन में करा दिया गया। करीब एक वर्ष से अधिक समय से वह इसी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहा है। गुरूवार को सुप्रीम कोर्ट में बीईओ किरण यादव ने प्रक्रिया की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रेषित की, जिसमें एक बिंदु यह रखा गया कि छात्र की घर व विद्यालय की दूरी करीब 25 किमी है, जिसमें शिक्षा विभाग परिवहन खर्च भी देता है। छात्र अपने पिता के साथ दुपहिया वाहन से आता-जाता है। इस महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने छात्र का प्रवेश उसके घर के आसपास के क्षेत्र में स्थित सबसे बेहतर स्कूल में कराने के निर्देश दिए हैं।

इन्होंने कहा-
खतौली बीईओ किरण यादव ने बताया कि नए सत्र में छात्र का दाखिला उनके आसपास के स्कूल में कराया जाएगा, जिसमें लिए करीब 15 से 20 स्कूलों की सूची विभाग से निकलवाई गई है। उन्होंने बताया कि मामले की अगली सुनवाई के लिए तीन फरवरी की तिथि निर्धारित हुई है। उधर, सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह के मामले को लेकर राज्य सरकार के लिए भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए हैं।

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