रामपुर तिराहा काण्ड के एक मामले में 32 वर्ष बाद आया फैसला, तीन को सजा व अर्थदंड

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मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। करीब 32 वर्ष पूर्व रामपुर तिराहा कांड के समय उत्तराखण्ड आंदोलनकारियों से फर्जी हथियार बरामदगी मामले में आरोपी तत्कालीन थाना प्रभारी ब्रजकिशोर और उनके हमराह दो पुलिसकर्मियों को सीबीआई मामलों की सुनवाई करने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा नामित विशेष मजिस्ट्रेट एवं एसीजेएम प्रथम देवेन्द्र सिंह फौजदार ने दोषी मानते हुए डेढ वर्ष कैद की सजा सुनाई है।
रामपुर तिराहा कांड से संबंधित आपराधिक मामलों में सीबीआई द्वारा चार्जशीट दिए जाने के बाद उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा सीबीआई मामले की सुनवाई के लिए नामित विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही थी। सीबीआई के मामलों की सुनवाई करने के लिए विशेष नामित मजिस्ट्रेट एसीजेएम-प्रथम देवेन्द्र सिंह फौजदार ने इस मामले में सजा सुनाई।
अभियोजन पक्ष के अनुसार दो अक्टूबर 1994 को गांधी जयंती पर पृथक राज्य की मांग को लेकर राजघाट पर धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को मुजफ्फरनगर पुलिस ने तत्कालीन मुलायम सरकार के निर्देश पर छपार थाना क्षेत्र के अंतर्गत रामपुर तिराहे के निकट रोक लिया था। उस दौरान टकराव होने पर पुलिस द्वारा की गई फायरिंग में सात आंदोलनकारियों की मौत हो गयी थी। इस मामले में पुलिस की ओर से अनेक अभियोग उत्तराखंड आंदोलनकारियों के खिलाफ दर्ज किए गए थे, जिनमें एक मामला उनसे अवैध हथियार बरामदगी का भी था। पुलिस ने उत्तराखंड आंदोलनकारियों को हमलावर साबित करने के लिए उनसे हथियार बरामद करने का अभियोग तत्कालीन झिंझाना थाना प्रभारी ब्रज किशोर सिंह की ओर से दर्ज किया था। बाद में सभी मामलों की सीबीआई जांच हुई तो सीबीआई ने हथियार की बरामदगी को फर्जी मानकर हथियार बरामद करने वाले तत्कालीन झिंझाना थानाध्यक्ष ब्रज किशोर सिंह और उनके हमराहा पुलिसकर्मियों के खिलाफ फर्जी अभियोग दर्ज करने, फर्जी हथियार बरामदगी दिखाने, लोकसेवक के रूप में पदीय दायित्व का निर्वहन न करने, और षड्यंत्र में शामिल होने आदि आरोपों की धारा 120 बी, 182, 211, 218, भारतीय दंड विधान तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत चार्जशीट कोर्ट में दी थी। इस मामले की सुनवाई एसीजेएम प्रथम ( हाईकोर्ट द्वारा नामित विशेष सीबीआई मजिस्ट्रेट) देवेन्द्र फौजदार की कोर्ट में हुई। कोर्ट ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस, गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर इस मुकदमे में आरोपी थाना झिंझाना के तत्कालीन एसओ ब्रजकिशोर सिंह, पुलिस कांस्टेबल उमेश चंद और अनिल कुमार को फर्जी हथियार बरामदगी मामले में धारा 120 बी, 182, 211, 218, (भारतीय दंड विधान) तथा धारा 25 (शस्त्र अधिनियम) के अंतर्गत दोषी करार दिया। सजा के प्रश्न पर सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अभियोजन अधिकारी धारा सिंह मीणा ने कहा कि अभियुक्तगणों द्वारा आपराधिक षड्यंत्र रचते हुए अपने पदीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया, इसलिए उन्हें कड़ी सजा दी जानी चाहिए, वहीं बचाव पक्ष की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा कि अभियुक्तों ने तीस वर्ष तक मुकदमे की लम्बी सुनवाई का सामना किया है, उनकी आयु भी अधिक है, इसलिए सजा सुनाने के समय मानवीय दृष्टिकोण भी अपनाया जाना चाहिए। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनने के बाद कोर्ट ने दोषी तीनों अभियुक्तों को डेढ़ वर्ष के कारावास की सजा एवं प्रत्येक अभियुक्त पर विभिन्न आपराधिक धाराओं में कुल 21 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

नगर में धूमधाम से निकाली श्याम प्रभु की भव्य शोभायात्रा

मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। श्री श्याम परिवार सुखी परिवार समिति द्वारा 42 वें “श्री श्याम वंदना महोत्सव एवं विशाल शोभायात्रा” कार्यक्रम के अंतर्गत शुक्रवार दो अक्टूबर को नगर में धूमधाम से श्याम बाबा की विशाल शोभायात्रा निकाली गई। नई मंडी और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए शोभायात्रा।देर रात टाउन हॉल पर पहुंचकर संपन्न हुई। नई

न्यायालय में कार्यरत कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में गांधी जयंती पर निकाली तिरंगा यात्रा

मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी व पूर्व प्रधानमन्त्री लाल बहादुर शास्त्री की जंयती पर जनपद न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारियो ने उत्तर प्रदेश शासन के समक्ष लम्बित चली आ रही अपनी विभिन्न मांगों व समस्याओं के ध्यानाकर्षण हेतु जिला न्यायालय परिसर में तिरंगा यात्रा निकाली। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ के प्रादेशिक नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश

गांधी घूमे कालेज में, दुहराया खुद भी रहो साफ और समाज को भी रखो साफ

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किसानों की समस्याओं के समाधान और अधिकारों के लिए निकाली यात्रा

मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। उत्तर प्रदेश किसान कांग्रेस ने किसानों की समस्याओं को लेकर एक व्यापक जनसंपर्क अभियान ‘किसान अधिकार यात्रा’ की शुरूआत आज मुजफ्फरनगर जनपद के शुक्रताल से की है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम, पश्चिमी उत्तर प्रदेश कांग्रेस प्रभारी संजीव आर्य के नेतृत्व में आज धर्मस्थली शुक्रताल से किसान

श्रीमद्भागवत कथा के प्रथम दिन मृत्यु से मुक्ति के लिए सत्कर्म का संदेश

मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। जानसठ रोड स्थित आशीर्वाद वेंकट हॉल में शुक्रवार को श्रीमद्भागवत कथा का शुभारंभ धार्मिक वातावरण में हुआ। कथा के प्रथम दिन कथा व्यास आचार्य धर्मेंद्र उपाध्याय जी महाराज ने श्रद्धालुओं को श्रीमद्भागवत कथा के महत्व का वर्णन करते हुए कहा कि संसार के सभी जीव काल रूपी सर्प के मुख में हैं। मृत्यु

नारी ही नवयुग की आधारशिला : राजयोगिनी बी.के. चक्रधारी दीदी

मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। ब्रह्माकुमारीज केशवपुरी सेवा केंद्र, मुजफ्फरनगर द्वारा दिव्य अनुभूति भवन, बामनहेरी में ‘नारी–नवयुग की आधारशिला’ विषय पर विशेष महिला संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं एवं गणमान्य अतिथियों ने सहभागिता की। कार्यक्रम की मुख्य वक्ता राजयोगिनी बी.के. चक्रधारी दीदी, दिल्ली जोन इंचार्ज एवं निदेशिका, बाल्टिक प्रदेश, राशिया तथा राष्ट्रीय

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