मुजफ्फरनगर/शामली (रिपोर्टर)। मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र कैराना में मंडलायुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर की प्रेरणा एवं उपाध्यक्ष एमडीए कविता मीना के आदेशों के अनुपालन में मंगलवार को अवैध निर्माणकर्ता/भू-स्वामी इमरान पुत्र सलामतुला द्वारा स्थल- 2860, 2861, 2863, 2884, 2885 खैलकलां, कैराना, जिला शामली में लगभग 20 बीघा, शाहदीन पुत्र नूरा, स्थल 2906, 2904, 2905, खैलकलां, कैराना जिला शामली द्वारा लगभग 26 बीघा एवं श्री लोकेश गोयल, राजीव मलिक, सन्नी जैन द्वारा व्यवसायिक प्लॉटिंग स्थल- कैराना बाईपास, कैराना, जिला शामली में लगभग 02 बीघा भूमि में अनाधिकृत रूप से (प्राधिकरण से तलपट मानचित्र स्वीकृत कराये बिना) अवैध प्लॉटिंग के निर्माण को विकास प्राधिकरण द्वारा ध्वस्त किया गया। उक्त अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध प्राधिकरण द्वारा पूर्व में नोटिस जारी किये गये थे। जिसमें चालानी कार्यवाही के उपरान्त पूर्व में ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये गये थे, परन्तु अवैध प्लॉटिंग के भू-स्वामियों द्वारा स्थल से अवैध प्लॉटिंग को नहीं हटाया गया था।
मंगलवार को मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण द्वारा विकास क्षेत्र कैराना में उक्त 03 स्थलों पर लगभग 48 बीघा भूमि पर अवैध रूप से विकसित की जा रही अवैध प्लॉटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई है। अवैध प्लॉटिंग के ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के समय प्राधिकरण कार्यालय के सहायक अभियंता, अवर अभियंता, एवं प्राधिकरण टीम के साथ साथ सम्बन्धित थाने का पुलिस बल भी मौके पर उपस्थित रहा।

अधिवक्ता परिषद ब्रज मुजफ्फरनगर इकाई द्वारा स्वाध्याय मण्डल कार्यक्रम आयोजित
मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। अधिवक्ता परिषद ब्रज मुजफ्फरनगर इकाई द्वारा स्वाध्याय मण्डल कार्यक्रम के तहत शुक्रवार को स्वाध्याय मंडल कार्यक्रम राष्ट्रीय सभागार हाल सिविल बार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता शलभ बंसल ने कार्यक्रम के विषय *घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005* के विषय में विस्तार से चर्चा की और






