मुजफ्फरनगर (रिपोर्टर)। जिलाधिकारी उमेश मिश्रा एवम मुख्य विकास अधिकारी कण्डारकर कमल किशोर देशभूषण के निर्देशन में शनिवार को “बाल विवाह मुक्त मुज़फ्फरनगर” के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। अभियान के अंतर्गत पब्लिक एड्रेसिंग सिस्टम के माध्यम से संचालित कार्यक्रम/मार्च जिला प्रोबेशन कार्यालय से प्रकाश चौक, जिला परिषद, झांसी रानी रोड से होते हुए कचहरी परिसर में सम्पन्न हुआ। डॉ राजीव कुमार सदस्य बाल कल्याण समिति द्वारा
बाल विवाह की रोकथाम हेतु बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी, पुलिस आपातकालीन सेवा हेल्पलाइन नंबर 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 या स्थानीय पुलिस को सूचना देने के लिए जागरूक किया गया एवं बताया गया कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह अपराध है जिसमें 02 वर्ष की सजा व 01 लाख रूपए का जुर्माना या दोनों का प्रावधान है। भारत में शादी हेतु लड़के की आयु 21 वर्ष व लडकी की आयु 18 वर्ष है। बाल विवाह मुक्त मुज़फ्फरनगर जनजागरूकता अभियान में बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी संजय कुमार, संरक्षण अधिकारी नीना त्यागी, विधि सह परिवीक्षा अधिकारी हेमलता, केंद्र प्रबन्धक पूजा नरूला द्वारा जनपदवासियों से बाल विवाह मुक्त मुज़फ्फर्नगर बनाने की अपील की। कार्यक्रम में सामाजिक कार्यकर्ता आरिफ, आउटरीच अजय व सोनू की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

मुजफ्फरनगर में 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी
मुजफ्फरनगर। जनपद मुजफ्फरनगर के वाहन स्वामियों को पुराने वाहनों के संचालन को लेकर परिवहन विभाग ने महत्वपूर्ण सूचना जारी की है। विभाग के अनुसार एनसीआर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जनपद मुजफ्फरनगर में 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुके डीजल चालित तथा 15 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेट्रोल चालित वाहनों का संचालन






